Chief Minister स्वरोजगार योजना:-
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई स्वरोजगार योजना राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई है जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार खुद केंद्र सरकार से लोन लेकर उद्योग तथा नए कार्यों को चलाएगी, इस योजना के तहत जो मज़दूर बाहर वाले राज्य से आए हैं उनके लिए रोज़गार देगी। यह योजना प्रवासी मजदूरो के लिए बहुत लाभदायक होगी,यह लोन सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंको, राज्य सहकारी बैंकों से दिया जाएगा, इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको नीचे लिखे हुए आर्टिकल में दे देंगे, आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार का आवेदन:-
इस योजना में विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा,
इस योजना को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है A, B, C, D-
A-मार्जिन मनी
B-अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत 25%
C-श्रेणी C में 20%
D-श्रेणी D में 15%
तक मार्जिन मनी के रूप में देंगे राज्य में जो प्रवासी मजदूर आये हैं उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ओर आवेदन करना होगा, ऑफलाइन के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। इस योजना का विवरण यहाँ से डाउनलोड करें।
उत्तराखंड स्वरोजगार पंजीकरण की हाईलाइट:-
योजना का नाम-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
किनके द्वारा शुरू के गई-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा
लाभ लेने वाले-राज्य के प्रवासी मज़दूर
उद्देस्य-प्रवासी मजदूरों को लोन देना
ऑफिसियल वेबसाइट- https: / / doiuk. org
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar योजना 2020:-
जैसे कि आप सब जानते है कि पूरे देश में covid-19 की बजह से लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई हैं जिसकी बजह से जो मज़दूर रोज कमाते और रोज खाते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो रही है अतः वह शहर छोड़ कर अपने राज्य वापिस आ रहे है तभी राज्य सरकार उनकी मदद करने के लिए इस योजना कि शुरूआत की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्वरोजगार योजना कि घोषणा के है जिससे प्रवासी मजदूरों की सहायता होगी अतः उनके इस दिक्क़त से निपटने में सहायता मिलेगी, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे इस योजना के जरिये प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लाभ:—
इस योजना का लाभ सिर्फ़ वह ही उठा सकते है जो प्रवासी मज़दूर है।
- राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के जरिये विनिर्माण परियोजना कि अधिकतम लागत 25 लाख और सेवा व व्यवसाय शुरू करने की लागत 10 लाख रूपये है।
- इस योजना के जरिए सरकार ही उद्योग, सेवा और व्यवसाय के लिए भूमि प्रदान करेगी।
- यह योजना प्रवासी मजदूरों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए सभी प्रवासी मजदूर आवेदन कर सकते है।
- इस योजना का प्रचार करने के लिए सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है कि यह जानकारी हर गाँब तक पहुँचाई जाए और इस योजना का लाभ उठाया जा सकेे।
- उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के नियम:—जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करेगा वह राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री स्वरोजग़ार योजना का लाभ आवेदक और उसके परिवार को सिर्फ़ एक बार ही दिया जाएगा।
- इस योजना में किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता कि बाधता नहीं होगी।
- लाभर्थियों का चयन अधिक आवेदन होने पर प्रोजेक्ट वायोविलिटी को देखते हुए की जाएगी इसका लाभ “पहले आयो और पहले पायो” के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना के लिए आप आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
- जो नागरिक इस योजना के लिए आवेदन करेगा वह पिछले 5 वर्ष में ऐसे किसी भी योजना से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
- अनुसूचित जाती / जनजाती, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक आदि के दस्तबेजों और प्रमाण पत्रों को साथ में अटैच करना बहुत ज़रूरी है इससे उनको कुछ लाभ ओर मिल सकता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजग़ार योजना के लिए आवेदन कैसे करें:-
इस योजना के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा।
- बैंक में जाने के बाद वहाँ के बैंक अधिकारी से बात करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर सारी जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्ताबेज़ आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने पड़ेगे।
- फिर इन सभी फॉर्म्स को आपको बैंक में देना होगा और बैंक अधिकारी से बात करके सत्यापित करना पड़ेगा।
- इस योजना के सत्यापन के बाद आपको बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाएगा।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लिकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे:—
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस योजना कि ऑफिशल्स वेबसाइट “Industries Department Uttarakhand” पर जाना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो होम पेज खुलेगा उस पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का पीडीऍफ़ डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर सारी जानकारी भरनी पड़ेगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सारे दस्ताबेज अटैच करने पड़ेगे इसके बाद पंजीकरण पर क्लिक करें इसके बाद पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
- पंजीकरण करने पर आईडी लॉगइन करनी होगी, इस आईडी से लॉगिन करके सारी इनफार्मेशन भरें, आवेदन करने के लिए आप हिन्दी या इंग्लिश दोनों भाषायों का उपयोग कर सकते हैं।